मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुष उम्मीदवारों को ₹4000 और महिला उम्मीदवारों को 4500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, निर्धारित श्रेणियों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए उम्मीदवारों को विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने होंगे। जब तक उम्मीदवार को रोजगार नहीं मिल जाता या वह स्वयं कमाई शुरू नहीं कर देता, तब तक उसे बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए छह पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।
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Age Limit and Eligibility
Mukhyamantri Yuva Yambal Yojana: बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है और उसके पास राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। आवेदन के समय अभ्यर्थी किसी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर महिलाओं और विशेष योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना का लाभ उठाने के लिए युवा जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं।
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Required Documents
- उम्मीदवार के पास निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- फोटोयुक्त बैंक पासबुक की प्रति
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता का दस्तावेज़ जिसमें स्नातक उत्तीर्ण हो,
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड की प्रति
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Application Process
यदि कोई उम्मीदवार Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहता है, तो उसे नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा। कोई भी उम्मीदवार योजना का लाभ उठाने के लिए एसएसओ आईडी या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम एम्स के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपके विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.employment.livehoods.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।