Rain Water Harvesting Yojana:किसानों को अब वर्षा जल संचयन के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए अधिक से अधिक जल संचयन करना है। अब राजस्थान सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है। यह योजना जल संरक्षण और सिंचाई की समस्याओं के समाधान के लिए चलाई जा रही है, जिसके तहत राज्य सरकार किसानों को अपने खेतों में छोटा तालाब या फार्म पोंड खोदने के लिए सब्सिडी दे रही है।
Rain Water Harvesting Yojana: का मुख्य उद्देश्य किसानों को अधिक से अधिक वर्षा जल संचयन कर कृषि कार्यों में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे वर्षा जल की बर्बादी रुकेगी और फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा और अच्छी आय होगी। इसके अलावा, अन्य प्रकार के जल की तुलना में कृषि में सिंचाई के लिए वर्षा जल का उपयोग करने पर पैदावार भी अच्छी होती है। राज्य सरकार अब वर्षा जल संरक्षण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है और किसान अपनी इच्छानुसार फसलें उगा सकते हैं।
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Rain Water Harvesting Yojana: सब्सिडी
इस समय देश में जल संकट सबसे बड़ी चुनौती है और अनियमित मानसून तथा लगातार गिरता भूजल स्तर सिंचाई के लिए किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसी को देखते हुए सरकार Rain Water Harvesting Yojana के माध्यम से किसानों को जल के मामले में आत्मनिर्भर बना रही है और आप वर्षा जल को इसमें संग्रहित करके फसल की सिंचाई कर सकते हैं, इससे जल स्तर में सुधार होगा और पानी की समस्या का भी समाधान हो सकेगा।
इस योजना के तहत, अगर किसान अपने खेत में वर्षा जल का संचयन करता है, तो वह सूखे मौसम में भी फसल उगा सकता है और सूखे मौसम में भी पैदावार अच्छी होती है। इसके साथ ही, वह सब्ज़ियाँ उगाकर भी अच्छी कमाई करता है, जिससे वह आर्थिक रूप से मज़बूत हो सकता है। इसके अलावा, आप इसी पानी में मछली पालन का व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने खेत में वर्षा जल का संचयन करके, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है।
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Rain Water Harvesting Yojana: 90% तक अनुदान मिलेगा
लघु एवं सीमांत कृषकों को Rain Water Harvesting Yojana लाभ प्रदान किया जा रहा है, जिसमें कच्ची फसल की खुदाई के लिए कृषकों को 70% अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम राशि 73,500 रुपये है और अन्य कृषकों के लिए 60% अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम राशि 63,000 रुपये है।
प्लास्टिक लाइनिंग वाले खेतों की खुदाई के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को कुल लागत का 90% अनुदान और अधिकतम राशि 1,35,000 रुपये प्रदान की जाती है और इसके अंतर्गत अन्य कृषकों को 80% अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम राशि 1,20,000 रुपये है।
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Rain Water Harvesting Yojana: Overview
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Rain Water Harvesting Yojana: महत्वपूर्ण जानकारी
यह सब्सिडी किसानों को 400 घन मीटर या उससे अधिक क्षमता वाले खेतों में तालाब बनाने के लिए दी जा रही है। इसके अलावा, यदि खेत का आकार इससे बड़ा है, तो भी Rain Water Harvesting Yojana का लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी 1200 घन मीटर तक है।
किसान के नाम पर एक ही स्थान पर 0.3 एकड़ और 0.5 हेक्टेयर संयुक्त स्वामित्व वाली भूमि होनी चाहिए। Rain Water Harvesting Yojana का लाभ राजस्थान के मूल निवासी और अपनी ज़मीन वाले किसानों को दिया जा रहा है। सभी पात्र किसान आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।