PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी आय में वृद्धि करना और खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। यह योजना विशेष रूप से उन जिलों में लागू की गई है जहां आज भी मुख्य रूप से खेती के माध्यम से जीवन यापन किया जाता है।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: प्रमुख उद्देश्य
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: इस योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान की जा रही है:
- वित्तीय सहायता
- तकनीकी प्रशिक्षण
- आधुनिक कृषि संसाधनों की उपलब्धता
सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को आधुनिक तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित कर खेती को अधिक उत्पादक और लाभदायक बनाया जाए।
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योजना की विशेषताएं
- योजना के प्रथम चरण में देश के 100 जिलों का चयन किया गया है।
- प्राथमिकता उन किसानों को दी जा रही है जिनके पास सीमित संसाधन हैं, सिंचाई की व्यवस्था कमजोर है और फसल उत्पादन औसत से कम है।
- ऐसे किसानों को नवीन कृषि तकनीक, अनुदान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे खेती में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: Overview
बिंदु | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना |
लाभार्थी | सीमांत और मध्यम किसान |
प्रमुख लाभ | अनुदान, तकनीकी प्रशिक्षण, कम ब्याज ऋण, फसल मुआवजा |
कवरेज | पहले चरण में 100 जिलों में लागू |
पात्रता | 18 वर्ष से ऊपर, 2 हेक्टेयर कृषि भूमि, चयनित जिले का निवासी |
आवेदन प्रक्रिया | पूरी तरह ऑफलाइन, नजदीकी कृषि कार्यालय में आवेदन |
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आर्थिक सहायता और फसल बीमा
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: किसानों को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। फसल के नुकसान की स्थिति में मुआवजा देने का भी प्रावधान है। सभी लाभार्थी किसानों का पात्रता रिकॉर्ड सत्यापित किया जा रहा है ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे।
खेती के लिए आधुनिक संसाधन
योजना के तहत निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं:
- उन्नत बीजों की व्यवस्था
- आधुनिक कृषि उपकरणों की आपूर्ति
- सिंचाई व्यवस्था को सशक्त बनाना, विशेष रूप से जल संकट वाले क्षेत्रों में
- जलवायु परिवर्तन के अनुसार खेती के तरीकों में सुधार
इन प्रयासों से किसानों को समय पर बुवाई और कटाई करने में मदद मिलेगी।
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पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू हैं:
- किसान का चयनित जिले का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- किसान के पास कम से कम 2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है।
ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने नजदीकी कृषि कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और उसे भरकर जमा कर सकते हैं।